BMO Suspended: नाबालिग के स्वास्थ्य परीक्षण में लापरवाही, बीएमओ डॉ. एन.के. टंडन तत्काल प्रभाव से निलंबित, राज्य शासन की बड़ी कार्रवाई
रायपुर, 8 जून 2026। राजनांदगांव में 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण में गंभीर लापरवाही के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए राजनांदगांव जिले के घुमका के खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) डॉ. एन.के. टंडन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, ग्राम ईरा, पोस्ट सोमनी, विकासखंड एवं जिला राजनांदगांव की 14 वर्षीय बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। राज्य शासन ने मामले को संवेदनशील मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत डॉ. टंडन को निलंबित किया है।


निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं दुर्ग संभाग निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

सरकारी आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में डॉ. टंडन को मूलभूत नियम-53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त होगा।
सूत्रों के अनुसार, नाबालिग बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण से जुड़े मामले में स्वास्थ्य विभाग को गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही की शिकायत मिली थी। शिकायतों की समीक्षा और प्रारंभिक जांच के बाद शासन ने यह कार्रवाई की है।

स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप
बीएमओ स्तर के अधिकारी पर हुई इस कार्रवाई को स्वास्थ्य विभाग में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले की जांच अभी जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।










